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भारतीय रिज़र्व बैंक ने तिरुचेंगोडे को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – यूसीबी और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 10 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।