अन्य खबरें

मराठा सहकारी बैंक को कोई राहत नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित मराठा सहकारी बैंक पर जारी दिशा-निर्देश को 30 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया है।

बैंक को 31 अगस्त 2016 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि को 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाया था।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाली दिनांक 30 अगस्त 2022 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में आम जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close