अन्य खबरें

छतरपुर स्थित सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन संबंधी निर्देशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबित, “31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।”

“नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि एसएएफ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन में, नए ऋणों और अग्रिमों के लिए एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा को लागू विनियामक सीमा को 50% तक कम नहीं करने का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है”, विज्ञप्ति के अनुसार।

इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close