ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़े एक मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमूल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इतालवी कंपनी टेरे प्रिमिटिव के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की है।
यह निर्णय तब लिया गया जब यह पाया गया कि इतालवी फर्म “अमूली” ब्रांड नाम के तहत कुकीज़ और चॉकलेट-लेपित बिस्कुट का विपणन कर रही थी, जो अमूल के ट्रेडमार्क से काफी मिलता-जुलता था।
गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) ने इस संदर्भ में मुकदमा दायर किया था। इसके बाद, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने आदेश दिया कि टेरे प्रिमिटिव कंपनी किसी भी समान चिह्न का उपयोग न करे और अपनी वेबसाइट से उल्लंघनकारी उत्पादों को तुरंत हटा ले।
साथ ही, मेटा इंक को निर्देश दिया गया कि वे उन सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करें जो इन उल्लंघनकारी उत्पादों का प्रचार-प्रसार कर रहे थे।