
भारतीय रिजर्व बैंक ने दो अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। मुंबई स्थित मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पूंजी पर्याप्तता मानकों के उल्लंघन के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, पंढरपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर परिसंपत्ति वर्गीकरण मानकों के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दोनों मामलों में यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत की गई है। यह निर्णय 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए आरबीआई निरीक्षण के बाद लिया गया।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय अनुपालन में कमी से संबंधित है और इसका ग्राहकों के लेन-देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, इसे सहकारी बैंकों पर बढ़ती नियामकीय निगरानी का संकेत माना जा रहा है।



