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आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर 19 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इनमें पंचकुला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नगर सहकारी बैंक, महाराजगंज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मऊनाथ भजन, यूनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कानपुर और ओंकार नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर (बैंक) शामिल हैं।

आरबीआई ने दि पंचकुला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंचकुला (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 3 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह, दि नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराजगंज (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 5 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मऊनाथ भंजन (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी निषेधात्मक आदेश/ निदेश के अननुपालन के लिए 5 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, युनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 3 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओंकार नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 3 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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