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कन्याकुमारी डीसीसीबी सहित आरबीआई ने दो सहकारी बैंकों पर ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा और नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का नाम शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रखरखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरकोइल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के अनुसार गठित जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में पात्र निधियों के अंतरण संबंधी निदेशों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

इसके अलावा, कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा खातों के रखरखाव संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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