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पुणे सहकारी बैंक सहित पांच यूसीबी पर दिशा-निर्देश जारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पांच अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर निदेश जारी किये हैं। इन बैंको में नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, डिफेंस अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक और पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड का नाम शामिल है।

आरबीआई ने नेशनल मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर आदि।

इसके अलावा, दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चित्रदुर्ग जिला पर भी कतिपय निदेश जारी किये गये हैं, जिसके द्वारा 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट / परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा आदि।

इसी तरह आरबीआई ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, आदि।

आरबीआई ने पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है आदि।

ये निदेश, 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे।

 

 

 

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