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सहकारी बैंकों पर जारी दिशा-निर्देशों की अवधि में विस्तार

आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर जारी दिशा-निर्देशों की अवधि में विस्तार किया है। इन बैंकों में लखनऊ स्थित इंडियन मर्केंटाइल को-ऑप बैंक, पश्चिम बंगाल स्थित सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑप बैंक, बहराइच स्थित नेशनल अर्बन को-ऑप बैंक, बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑप बैंक और लातूर स्थित साईबाबा जनता सहकारी बैंक का नाम शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (यूपी) पर जारी निर्देशों को 28 जनवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

वहीं सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी निर्देशों को 23 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

इसी तरह, आरबीआई ने नेशनल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच (यूपी) पर जारी दिशा-निर्देश को 23 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल, 2023 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 23 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे।

लातूर स्थित साईंबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देश को 23 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

सभी बैंकों के मामलों में आरबीआई का कहना है कि संदर्भाधीन निदेश की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है, आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया।

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