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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सहकारी बैंक (केरल बैंक) के साथ मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक (मलप्पुरम डीसीबी) के विलय पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद, डीसीबी के तहत 90 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों ने विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार।
पाठकों को याद होगा कि मलप्पुरम डीसीबी के अध्यक्ष और मंजेरी से विधायक यू ए लतीफ ने विलय से पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
आईयूएमएल के नेताओं का मानना है कि केरल सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के आधार पर एकीकरण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।