अन्य खबरें

सीकर अर्बन को-ऑप बैंक पर जारी दिशा-निर्देश में विस्तार

आरबीआई ने राजस्थान स्थित सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देश में विस्तार किया है।

बैंक को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के तहत रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 दिसंबर 2021 के निदेशानुसार तीन महीनों की अवधि के लिए 09 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।

जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 26 अक्तूबर 2018 को उक्त बैंक को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार 09 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था, दिनांक 07 मार्च 2022 को जारी निदेशानुसार अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् 10 मार्च 2022 से 09 जून 2022 तक लागू रहेंगे और यह समीक्षाधीन रहेंगे।

संदर्भाधीन निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 07 मार्च 2022 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close