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शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक में लिक्विडेटर बहाल

पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद, राज्य सहकारी विभाग ने डिप्टी रजिस्ट्रार आरएस धोंडकर को बैंक के परिसमापक के रूप में नियुक्त किया है।

बैंक के जमाकर्ताओं ने परिसमापक की नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जल्द ही निवेशकों उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद है।

परिसमापक के पास दावा दायर करने के दो महीने के भीतर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) 5 लाख रुपये तक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के तहत जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया आरबीआई के आदेश के अनुसार जल्द ही शुरू होने की बात कही गई है।

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