
आरबीआई ने मंगलवार को खतरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक और रानुज नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया।
खतरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खतरा, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), निदेश 2016 संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 5,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
वहीं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू / गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।