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आरबीआई ने आठ सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

आरबीआई ने सोमवार को आठ सहकारी बैंकों पर कई नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना ठोका है। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, गोवा राज्य सहकारी बैंक, गढ़ा सहकारी बैंक, यवतमाल शहरी सहकारी बैंक, छिंदवाड़ा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, वरुड शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर शहरी सहकारी बैंक और मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर (बैंक) पर, ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए 25 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के अननुपालन के लिए 2.51 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

आरबीआई ने गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना (म.प्र.) (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) पर शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यवतमाल (महाराष्ट्र) (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा (म. प्र.) (बैंक) पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

वहीं वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड (महाराष्ट्र) (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए  लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मेहसाना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाना (बैंक), गुजरात पर, भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक- जमाराशियों पर ब्याज) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 40 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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