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बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ स्थित बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 2.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

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