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हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑप सेंट्रल बैंक पर जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा दिनांक 30 दिसंबर को जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण- राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण हानि की मान्यता’ संबंधी परिपत्र में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 26ए के अनुसार गठित जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता कोष में पात्र निधियों का अंतरण नहीं करने के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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