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क्रांतिकारी कदम: गुजरात में बिना एजीएम के लाभांश-वितरण की अनुमति

एक महत्वपूर्ण फैसले में गुजरात सरकार ने राज्य में सहकारी संस्थाओं के बोर्ड को वार्षिक आम बैठक के आयोजन से पहले लाभांश वितरित करने की अनुमति दी है। लभाशं देने की एकमात्र शर्त यह है कि जब भी एजीएम आयोजित हो उसकी मंजूरी बैठक में लेनी होगी।

गुजरात सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, “सभी सहकारी समितियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रबंध समिति के अनुमोदन से लाभांश वितरण के लिए “गुजरात सहकारी समिति अधिनियम” की धारा 66(2) के प्रावधान से छूट दी गई हैबशर्ते कि आगामी वार्षिक बैठक में इसकी मंजूरी लेनी होगी”

हाल ही में जारी अधिसूचना ने राज्य में सहकारी समितियों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने सहकारी संस्थाओं के बोर्ड को चुनाव न होने तक मौजूदा बोर्ड के सदस्यों के साथ 31 दिसंबर 2020 तक बने रहने की अनुमति दी है। हालांकि कई सहकारी संस्थाओं जैसे कैरा जिला सहकारी दुग्ध संघसुमुल डेयरी समेत अन्य ने चुनाव को आयोजित करने लिए जिला कलक्टर से अनुमति मांग कर आयोजित किया है कहा जा रहा है कि सहकारी समितियाँ जिला कलेक्टर से अनुमोदन लेकर चुनाव का आयोजन कर सकती हैं। 

इस संदर्भ में अधिसूचना हाल ही में गुजरात के “कृषिकिसान कल्याण और सहयोग विभाग” के उप सचिव अतुल एन पटेल द्वारा जारी की गई थी। “गुजरात सहकारी समिति अधिनियम की धारा-74-सी(2)(4) के तहत निर्दिष्ट सहकारी समितियों की वर्तमान प्रबंधन समितियों और धारा-74(1-जी)(2) के तहत शामिल अन्य सभी सहकारी समितियों को उक्त प्रावधान से छूट दी गई है और वर्तमान समितियों के कार्यकाल को चुनाव नहीं होने तक 31दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि केवल ‘गुजकोमसोल’ या ऐसी ही अन्य समितियाँ जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं हैंवे अपने सदस्यों को प्रबंध समिति की स्वीकृति के साथ लाभांश वितरित कर सकती हैं। 

स्मरणीय है कि इससे पहले एनसीयूआई के उपाध्यक्ष और गुजरात स्टेट को-ऑप यूनियन के अध्यक्ष जीएच अमीन सहित राज्य के कई स्थानीय सहकारी नेताओं ने सरकार से एजीएम और चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। अमीन ने इस संबंध में राज्य के सहकारिता मंत्री ईश्वरसिंह पटेल से भी मुलाकात की है।

गुजरात में औसतन 6,000 क्रेडिट को-ऑप्स, 220 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, 18 डीसीसीबी हैं।

अधिसूचना में स्पष्ट नहीं है कि क्या एजीएम का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।

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