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एनसीयूआई चुनाव 3 दिन टले; नए दावों के लिए खुला रास्ता

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) की गवर्निंग काउंसिल के चुनाव में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (सीईए) ने चुनाव कार्यक्रम में संशोधन करते हुए मतदान की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 18 जुलाई 2026 कर दी है। साथ ही, अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए प्रतिनिधियों को अपना दावा प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया है।

यह निर्णय उन सदस्य संस्थाओं के अभ्यावेदनों के बाद लिया गया, जिन्होंने शिकायत की थी कि उनके प्रतिनिधियों के नाम 16 जून को जारी प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन 25 जून को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से बिना सुनवाई का अवसर दिए हटा दिए गए।

इन आपत्तियों पर विचार करते हुए सीईए ने रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिया है कि 30 जून तक संबंधित संस्थाओं के नए बोर्ड प्रस्ताव और अभ्यावेदन स्वीकार किए जाएं। साथ ही, प्रभावित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के बाद ही उनके दावों पर निर्णय लिया जाए।

यदि किसी प्रतिनिधि का दावा सही पाया जाता है, तो उसका नाम 1 जुलाई को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची की पूरक सूची में शामिल किया जाएगा। इससे ऐसे प्रतिनिधियों को चुनावी प्रक्रिया में दोबारा शामिल होने का अवसर मिलेगा।

इस अतिरिक्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीईए ने चुनाव कार्यक्रम में भी संशोधन किया है। अब नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई होगी, जबकि पहले यह 1 जुलाई निर्धारित थी। नामांकन पत्रों की जांच 7 जुलाई, नाम वापसी 8 जुलाई तथा उसी दिन अंतिम उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 19 जुलाई को की जाएगी।

संशोधित चुनाव कार्यक्रम के बावजूद नामांकन प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो चुकी है। पहले दिन कई प्रमुख सहकारी नेताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए। इनमें मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव निर्वाचन क्षेत्र से डी.एन. ठाकुर, राज्य सहकारी संघों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्र से जी.एच. अमीन, सुनील खत्री, सौरभ शर्मा, मंगल जीत राय, विनय कुमार शाही, प्रदीप कुमार, जीना पोस्टसंगम और टिप्पी मोहन रेड्डी तथा राष्ट्रीय स्तर के सहकारी महासंघ निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र राणा शामिल हैं।

सीईए ने स्पष्ट किया है कि संशोधित चुनाव कार्यक्रम बहु-राज्यीय सहकारी समितियां नियम, 2002 के नियम 19(एच)(7) के तहत प्राप्त नए अभ्यावेदनों और बोर्ड प्रस्तावों की जांच के लिए जारी किया गया है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि 25 जून को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची यथावत लागू रहेगी, जबकि पात्र पाए जाने वाले प्रतिनिधियों के नाम 1 जुलाई को जारी होने वाली पूरक सूची के माध्यम से जोड़े जाएंगे।

मतदाता सूची में संभावित नए प्रतिनिधियों के शामिल होने और नामांकन अवधि बढ़ने के बाद एनसीयूआई गवर्निंग काउंसिल का चुनाव अब पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है।

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