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नाशिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर लगे प्रतिबंध

आरबीआई ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड पर कतिपय निदेश जारी किए हैं।

इसके अनुसार 18 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से उपर्युक्‍त बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना, कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर या उसका नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्‍वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्‍वों के निर्वहन से या अन्‍यथा संबंधित क्‍यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्‍यथा उसका निपटान करेगा।

बैंक में चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन आरबीआई के उपर्युक्‍त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमा राशियों के बदले ऋण निर्धारित (सेट ऑफ) करने की अनुमति है। तथापि, 99.87 प्रतिशत जमाकर्ता पूरी तरह से डीआईसीजीसी बीमा योजना द्वारा कवर किए गए हैं, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्‍त निदेश जारी किए जाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है, शीर्ष बैंक ने कहा।

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