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संजीवनी क्रेडिट को-ऑप सोसायटी को बंद करने का आदेश

सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

सोसाइटी के खिलाफ केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय को परिपक्वता राशि का भुगतान न करने के संबंध में कई शिकायतें मिली थी।

एक आदेश जारी कर केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय ने कहा, “पंजीकरण संख्या MSCS/CR/3Sl 12010, बहु राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत सोसाइटी अपने पंजीकृत पते पर काम नहीं कर रही है।”

“इसलिए, एमएससीएस अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सोसायटी के समापन की पहल करने का निर्णय लिया गया है। कार्यालय की वेबसाइट www.msc.dac.gov.in पर अपलोड किए गए आदेश पर अगर कोई आपत्ति है, तो सोसायटी 15 दिनों के भीतर इसे केंद्रीय रजिस्ट्रार के ध्यान में ला सकती है”, आदेश के मुताबिक।

पाठकों को याद होगा कि हाल ही में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने इसी तरह का पत्र राजस्थान स्थित अर्थ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को जारी किया था। सोसायटी के सदस्य फरार पाए गए और अपने पंजीकृत कार्यालय से काम नहीं कर रहे थे।

आदर्श क्रेडिट को-ऑप सोसाइटी और अर्थ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी दोनों ने 2019 में सदस्यों के साथ कथित तौर पर करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी और वर्तमान में इनके निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई को वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

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