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बैंकिंग कंपनियों के नियमों को कॉप बैंकिंग पर लागू न करें: नेफकॉब

शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था नेफकॉब ने एक बयान में को-ऑप बैंकिंग के सहकारी चरित्र की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि बैंकिंग कंपनियों और सहकारी बैंकिंग में अंतर है।

नेफकॉब के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं है कि मंगलवार को संसद द्वारा पारित बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक का शीर्ष संस्था ने स्वागत किया है कि नहीं।

बयान में कहा गया है, सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के लिए, जो अध्यादेश के रूप में जारी है, वह सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए बैंकिंग कंपनियों पर लागू नियमों के प्रावधानों की मांग करता है।

नेशनल फेडरेशन सहकारी बैंकों के सहकारी चरित्र, उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण और स्वायत्त कामकाज और संरक्षण की मांग करता है। “एक सदस्य एक वोट” का सिद्धांत बना रहना चाहिए।

सहकारी बैंक एक सदी से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में हैं और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग की सेवा करने में सक्रिय है। सहकारी बैंक जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं और अपने मूल्यों के साथ समझौता करने वाले किसी भी कदम को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, बयान में उल्लेख है।

नेफकॉब की भी प्रबल इच्छा है कि सहकारी बैंकों के अपने विनियमन में आरबीआई को सहकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करना चाहिए; अनिवार्य परिचालन की किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से छोटे शहरी बैंकों के निरंतर अस्तित्व को कम न करके वाणिज्यिक बैंकों के साथ सहकारी बैंकों के साथ सामान व्यवहार करना चाहिए।

बयान में एचए पाटिल, ज्योतिंद्र मेहता, केके शर्मा, वीवी अनास्कर, एएम हिंदसागरी, जी राममूर्ति और लक्ष्मी दास सहित सभी नेफकॉब के शीर्ष नेताओं ने हस्ताक्षर किया है।

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