
केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के पारनेर स्थित सेनापति बापट मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई सोसायटी द्वारा कई वैधानिक और नियामकीय प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण की गई है।
केंद्रीय रजिस्ट्रार शिवपाल सिंह द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, सोसायटी ने जून 2025 में सहकारी लोकपाल द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया। लोकपाल ने एक जमाकर्ता द्वारा जमा राशि से संबंधित बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था। सोसायटी ने न तो इस आदेश का पालन किया और न ही इसके खिलाफ अपील दायर की।
इसके अलावा, सोसायटी 16 अक्टूबर 2025, 27 नवंबर 2025 और 24 फरवरी 2026 को सीआरसीएस के समक्ष आयोजित सुनवाई में भी उपस्थित नहीं हुई। सोसायटी ने मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 2002 की धारा 120 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न भी दाखिल नहीं किया।
महाराष्ट्र सहकारिता विभाग ने सीआरसीएस को यह भी बताया कि सोसायटी के निदेशक मंडल का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो चुका था। इसके अलावा, जमाकर्ताओं ने जून 2025 में सोसायटी के निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी।
सीआरसीएस द्वारा जून में जारी की गई परिसमापन संबंधी नोटिस के बाद सोसायटी की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद केंद्रीय रजिस्ट्रार ने सोसायटी को बंद करने का आदेश जारी किया।



