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असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया है।

यह अधिसूचना आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (a) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।

जानकारों के अनुसार, अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होने से बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुंच मिलती है। इसके साथ ही बैंक की साख, विश्वसनीयता तथा वित्तीय क्षेत्र में उसकी पहचान और मजबूत होती है।

वर्तमान में असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक का कुल व्यवसाय 5,500 करोड़ रुपये से अधिक का है।

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