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नेशनल मर्केंटाइल को-ऑप बैंक को राहत नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और डिफेंस अकाउंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशा-निदेश की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

आरबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 7 मार्च 2024 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।”

“भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में आशोधन पर विचार कर सकता है”, विज्ञप्ति के अनुसार।

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