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आरबीआई ने पांच कोऑपरेटिव बैंकों पर ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पांच सहकारी बैंकों पर 6.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने ससर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हिम्मतनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पोरबंदर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी प्रकार, आरबीआई ने श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने’ और ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, ‘खम्भात नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खम्भात, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 25,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

और थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल पर जारी दिशा-निर्देश की अवधि को अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

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