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आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। इनमें उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मिज़ोरम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 7.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

पिज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016′ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, आरबीआई ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, शिहोरी, जिला बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीरभूम, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ और ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.10 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

मिज़ोरम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल (बैंक) पर राज्य सहकारी बैंकों के लिए लागू “आवास वित्त’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47- ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

 

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