भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) का राजधानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को अनुमोदित किया।
आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
यह योजना 3 अगस्त 2023 से प्रभावी होगी। दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की शाखा 3 अगस्त 2023 से राजधानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की एक शाखा के रूप में कार्य करेगी।