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आरबीआई ने ठोका छह सहकारी बैंकों पर जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने छह सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, दो अन्य वित्तीय संस्थानों- आरबीएल बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन पर भी भारी जुर्माना ठोका है।

आरबीआई ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी परिचालन निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

वहीं स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी यूसीबी के लिए एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा बैंकों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति संबंधी नाबार्ड द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 50,000 हजार (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

आरबीआई ने लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मार्च 2023 के आदेश द्वारा, आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आंतरिक लोकपाल योजना, 2018’, ‘उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता’, ‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन’, ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’ और ‘बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,27,25,000.00 (दो करोड़ सत्ताईस लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

 

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