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आरबीआई ने नौ सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को नौ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक, कृष्णा मर्केंटाइल सहकारी बैंक, रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक, केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक, बालाघाट जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, संतरामपुर शहरी सहकारी बैंक, नवानगर सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर का नाम शामिल हैं।

आरबीआई ने उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने  जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट (म.प्र.) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों और नाबार्ड द्वारा जारी ‘धोखाधड़ी – वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी “एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों, और (iii) जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

वहीं जमशेदपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जमशेदपुर, झारखंड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 (1) के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है, चूंकि बैंक पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत विशिष्ट निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहा।

दि केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केंद्रपाड़ा, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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