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पीएमसी पर जारी दिशा-निर्देश की अवधि में विस्तार

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर जारी दिशा-निर्देशों को 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

पाठकों को याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफ़बी) के साथ समामेलन की एक मसौदा योजना तैयार की थी।

इस मसौदा योजना को 22 नवंबर 2021 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था, जिसमें अंतरणकर्ता बैंक (पीएमसी) और अंतरिती बैंक (यूएसएफबी) के सदस्यों, जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों से उक्त अधिनियम की धारा 45(6) (बी) के संदर्भ में 10 दिसंबर 2021 तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। योजना की स्वीकृति के संबंध में आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

संदर्भधीन निदेशों के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

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