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मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक औरजीजामाता महिला सहकारी बैंक पर जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

इसी तरह, आरबीआई ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करने के लिए 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।.

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