छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दुर्ग डीसीसीबी का चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले में सहकारिता चुनाव आयोग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर जारी किया गया है।
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने चुनाव कराने के लिए समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने समयावधि तय की थी। इसके बाद भी चुनाव नहीं कराए गए। इस पर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पाठकों को याद होगा कि बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन का कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो गया था। नियमों के अनुसार इस कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव होना था, लेकिन यह नहीं कराया गया। इसके चलते बेलचंदन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।