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आरबीआई ने केरल मर्केंटाइल को-ऑप बैंक से हटाए दिशा-निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए [सहपठित धारा 56] के तहत “केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड”, कोझीकोड पर दिनांक 29 मई 2019 को दिशा-निर्देश जारी किया था।

उक्त दिशा-निर्देश को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया गया था। अंतिम संशोधन दिनांक 19 जून, 2020 को हुआ था जिसके तहत अन्य शर्तों के बीच, प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में कुल शेष राशि में से 50,000/- रुपये से अधिक की निकासी के अनुमति नहीं थी।

इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा धारा 35ए(2) [सहपठित धारा 56] के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” पर लगाए गये उक्त दिशा-निर्देश को 28 अगस्त, 2020 से वापस ले लिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा।

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