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डीसीसीबी विलय: यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक विलय प्रक्रिया से बाहर

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के केरल की तर्ज पर राज्य के सभी डीसीसीबी बैंको को सम्‍मिलित करने के प्रयास उस समय चकनाचूर हो गए जब सरकार की ओर से गठित समिति ने निर्णय लिया कि यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक को विलय प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

पाठकों को याद होगा कि यूपी सहकारिता विभाग ने पिछले साल नवंबर में एक समिति का गठन किया था जिसे दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था।

यूपी के मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का विलय यूपी स्टेट कॉपरेटिव बैंक में करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर विकास श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया था। विलय प्रक्रिया से यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक को बाहर रखा गया है।

इस खबर को बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव आसिफ जमाल ने साझा किया। उन्होंने कहा, “नाबार्ड ने यूपीसीबी, डीसीबी और एलडीबी जैसे तीन सहकारी बैंकों के विलय की सिफारिश की है, जो अल्पकालिक ऋण और ऋण लेने वालों के लिए दीर्घकालिक ऋण का वितरण करते हैं। हालांकि, राज्य के सहकारी विभाग द्वारा गठित समिति ने केवल उन बैंकों के बारे में रिपोर्ट दी थी जो अल्पकालिक ऋण दे रहे हैं ”, उन्होंने दावा किया।

आसिफ जमाल ने आगे कहा कि समिति ने पूर्व नियोजित तरीके से यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक को विलय प्रक्रिया से बाहर रखा है। इसीलिए, एलडीबी कर्मचारी विरोध बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। कार्यकर्ता अपनी रणनीति बनाने के लिए 24 फरवरी को बैंक मुख्यालय में बैठक करेंगे।

श्रीवास्तव के अलावा, समिति के सदस्यों में सेवानिवृत्त सीजीएम नाबार्ड, संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा, लखनऊ, सहकारी सचिव लखनऊ, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक समेत अन्य लोग शामिल हैं। 

दिलचस्प बात यह है कि जहां-जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां कांग्रेसी विलय प्रक्रिया के खिलाफ है। हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को एपेक्स बैंक में विलय करने के फैसला के खिलाफ निर्णय निया है, जिससे बीजेपी की रमन सिंह सरकार में बढ़ावा दिया जा रहा था।  

यूपी में उम्मीद है कि समिति जल्द ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट देगी और बाद में राज्य मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट पर गौर करेगा और विलय प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेगा।
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