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ग्रामीण विकास में एफ़पीओ हो सकती हैं गेम-चेंजर: तोमर

सहकार भारती और लगु उद्योग भारती की एक बैठक को संबोधित करते हुएकेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दस हजार नए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना से किसान समूहों के साथ एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देश के 60 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं, जो इन एफपीओ के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। इससे न सिर्फ कृषि की प्रगति में सहायता मिलेगी, बल्कि देश में विकास के नए द्वार भी खुलेंगे।

इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री– पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरीऔर केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री – अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे।

तोमर ने कहा कि शुरुआत में एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या तराई क्षेत्र में 300 और उत्तर-पूर्व व पहाड़ी क्षेत्रों में 100 रहेगी। छोटे, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए गठित होने वाले एफपीओ के माध्यम से विभिन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा, साथ ही वे ज्यादा सशक्त होंगे। एफपीओ गतिविधियों का इस तरह प्रबंधन किया जाएगा, जिससे सदस्यों को तकनीक जानकारियां, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके।

मंत्री के अनुसार,बजट 2020-21 में मूल्य संवर्धन, विपणन व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए “एक जिला-एक उत्पाद” की रणनीति के माध्यम से बागवानी उत्पादों हेतु क्लस्टर आधारित रणनीति को अपनाने का भी प्रस्ताव है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका कुल बजट 6,865 करोड़ रुपये है।

हरेक एफपीओ को 5 साल तक व्यावसायिक समर्थन व सहयोग प्रदान किया जाएगा। एफपीओ को कंपनी अधिनियम या किसी राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा, जैसा एफपीओ के सदस्यों द्वारा तय किया जाए। 15 प्रतिशत एफपीओ आकांक्षी जिलों में बनने हैं और एफपीओ का गठन प्राथमिकता के आधार पर अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में किया जाना है। यह फसल क्लस्टर आधारित योजना है। एफपीओ से जैविक/प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि  इसे नाबार्ड, एसएफएसी और एनसीडीसी जैसी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। आर्थिक स्थायित्व के लिए समान इक्विटी के आधार पर 15 लाख रुपये तक के पूंजी अनुदान की सुविधा मिलेगी।

नाबार्ड व एनसीडीसी के साथ क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ रुपये प्रति एफपीओ तक उपयुक्त क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, कौशल विकास के महत्व को समझते हुए विशेष राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से संगठनात्मक प्रबंधन, संसाधन नियोजन, विपणन, प्रसंस्करण क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, ताकि एफपीओ के संगठन व व्यवसाय का अच्छी तरह से प्रबंधन किया जा सके।

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