
दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) ने डीएलडी को-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के उपनियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद समिति के सदस्यों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
इस संबंध में दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय ने 2 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र जारी कर संशोधन को मंजूरी दी।
स्वीकृत संशोधन के तहत उपनियम संख्या 34 में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार, समिति की प्रबंध समिति अब अपने सदस्यों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण दे सकेगी, जबकि पहले यह सीमा 3 लाख रुपये थी।
हालांकि, बढ़ी हुई ऋण सीमा निर्धारित शर्तों के अधीन रहेगी। किसी भी सदस्य को दिया जाने वाला ऋण उसके मूल वेतन (बेसिक पे) के दस गुना या उसके द्वारा जमा चुकता अंशपूंजी (पेड-अप शेयर) के मूल्य के दस गुना, दोनों में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं हो सकता।
इसके अलावा, प्रत्येक ऋण के मामले में प्रबंध समिति को आवश्यक जमानत भी प्राप्त करनी होगी।



