
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमानथ को-ऑपरेटिव बैंक, बेंगलुरु पर लागू नियामकीय निर्देशों की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा दी है। यह विस्तार 12 मार्च 2026 के कार्यदिवस की समाप्ति से 12 जून 2026 के कार्यदिवस की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
आरबीआई ने ये निर्देश मूल रूप से 12 जून 2024 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए को धारा 56 के साथ पढ़ते हुए छह महीने की अवधि के लिए जारी किए थे। इसके बाद केंद्रीय बैंक समय-समय पर परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए इन प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाता रहा है।
केंद्रीय बैंक के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह नवीनतम विस्तार किया गया है और यह आगे भी समीक्षा के अधीन रहेगा।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवधि बढ़ाने या उनमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
विस्तारित अवधि के दौरान निर्देशों की अन्य सभी शर्तें और नियम यथावत लागू रहेंगे।



