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यशवंत कोऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशा-निर्देश में विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत कोऑपरेटिव बैंक, फलटण, जिला सतारा पर लागू नियामकीय निर्देशों की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा दी है। अब ये निर्देश 28 मई, 2026 को कार्यावधि समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ये निर्देश 28 मई, 2025 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, जो धारा 56 के साथ पठित है, के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए जारी किए थे। इसके बाद नवंबर, 2025 में इन्हें पहली बार बढ़ाकर 28 फरवरी, 2026 तक लागू रखा गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी नवीनतम अधिसूचना में कहा है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए 28 फरवरी, 2026 के बाद भी इन प्रतिबंधों को जारी रखना आवश्यक समझा गया है।

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवधि बढ़ाए जाने को बैंक की वित्तीय स्थिति के प्रति संतोष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। साथ ही, मूल निर्देशों की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

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