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सीकर अर्बन को-ऑप बैंक को कोई राहत नहीं

राजस्थान के सीकर स्थित सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 26 अक्टूबर, 2018 को जारी दिशा-निर्देश की अवधि को चार महीने के लिये बढ़ा दिया है। 

एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया कि बैंक अब 09 सितंबर, 2020 तक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगा।

निर्देश के अंतर्गत अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अवधि के विस्तार को सूचित करते हुए उपरोक्त निर्देश दिनांक 4 मई, 2020 की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित की गयी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशा-निदेश की अवधि के विस्तार और/या संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

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