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कलर मर्चेंट्स को-ऑप बैंक को कोई राहत नहीं

आरबीआई ने बुधवार को अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर जारी निदेश की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

आरबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की वैधता अवधि को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से 25 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।”

“संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी”, विज्ञप्ति के अनुसार।

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