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आरबीआई ने ठाणे डीसीसीबी समेत पांच सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को पांच सहकारी बैंकों पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह बैंक श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक, प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल सहकारी बैंक, भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक, कच्छ मर्केंटाइल सहकारी बैंक और ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं।

आरबीआई ने प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 7.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मोरबी, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह, दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापर, जिला कच्छ, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी’ संबंधी निदेशों के साथ पठित ‘नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और कार्य प्रणाली’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 3.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसके अलावा, भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

अंत में, आरबीआई ने दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

 

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