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आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुपौल, बिहार और घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुपौल (बैंक) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक – (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “ग्राहक सुरक्षा – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता”, “प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा” और “प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’, ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’, ‘भारतीय रिजर्व बैंक – (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए- परिचालनगत दिशानिर्देश’ के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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