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उत्तराखंड में अनोखी ब्याज माफी की योजना

उत्तराखंड सहकारिता विभाग ने राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के 32,000 मृतक बकायेदारों के आश्रितों के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है।

योजना के तहत बकाएदारों के परिजन लोन का मूलधन जमा कराकर लोन से मुक्त हो सकते हैं।

राज्य के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, ”इस योजना का लाभ 30 सितंबर 2023 तक उठाया जा सकता है। पूरे राज्य में कुल 132 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।”

“2017 में, राज्य के सहकारी बैंक और सहकारी संस्थाएं लगभग 30 करोड़ रुपये के घाटे में थें। लेकिन आज की तारीख में ये 182 करोड़ रुपये के लाभ में हैं”, उन्होंने कहा।

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