ताजा खबरें

आरबीआई ने एक ही दिन में 8 यूसीबी पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने आठ कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है, जिसमें सबसे ज्यादा प्लेन्टी विशाखापत्तनम सहकारी बैंक पर लगाई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशाखापट्टणम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- शहरी सहकारी बैंक, आवास योजनाओं के लिए वित्तपोषण- शहरी सहकारी बैंक के तहत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 55 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

आरबीआई ने दि नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – शहरी सहकारी बैंक संबंधी दिनांक 1जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी. (पीसीबी) एमसी सं.12/09.14.000/2015-16 में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 5 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपारा (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

आरबीआई ने काकीनाड़ा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, काकीनाड़ा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-शहरी सहकारी बैंक तथा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना के तहत जारी निदेशों के अननुपालन/उल्लंघन के लिए 10.00 लाख रुपये  का मौद्रिक दंड लगाया है।

वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा दि नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गांधी नगर, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर, i) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हैं, को ऋण और अग्रिमों का निषेध- शहरी सहकारी बैंक तथा ii) जोखिम मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक के तहत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का कुल मौद्रिक दंड लगाया है।

ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर, i) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-शहरी सहकारी बैंक तथा (ii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश-प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के तहत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एंप्लोइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कैलासापुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु (बैंक) पर, एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक तहत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close