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गरहा को-ऑप बैंक को कोई राहत नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित गरहा को-ऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशा-निर्देशों को 25 नवंबर 2021 से लेकर 24 फरवरी 2022 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

बता दें कि बैंक 23 फरवरी 2021 से आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अधीन है और समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया है।

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

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