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पंजाब स्थित नकोदर हिंदू यूसीबी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने पंजाब स्थित नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 5.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड आरबीआई द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

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