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आरबीआई ने तीन यूसीबी पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को तीन शहरी सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमे बारामती सहकारी बैंक, मोगवीरा सहकारी बैंक लिमिटेड और परवाणू शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बारामती सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वहीं आरबीआई ने मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए के प्रावधानों, जमा खातों के रखरखाव पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश के उल्लंघन के लिए 12 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

और परवाणू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 6 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

 

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