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रूपी बैंक पर जारी निर्देश में विस्तार

पुणे स्थित रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देश को आरबीआई ने 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 से बैंक को दिशा-निर्देशों के अधीन रखा हुआ है।

आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 28 मई, 2021 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

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