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मेहकर अर्बन को-ऑप बैंक पर जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 16 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा दि मेहकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहकर पर, रिज़र्व बैंक द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को जारी निदेशक मंडल तथा एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंधों संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए पचास हजार रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है, आरबीआई की ओर से प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

बैंक की 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशक मंडल तथा एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंधों संबंधी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन किया गया है।

उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर, उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

 

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