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मुसीबत में नासिक स्थित इंडिपेंडेंस को-ऑप बैंक

आरबीआई ने नासिक स्थित ‘इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 10 फरवरी, 2021 से बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कई बैंकिंग कार्यों करने से वंचित किया है।

इनमें किसी भी ऋण और अग्रिम का नवीनीकरण, कोई भी निवेश करना, किसी भी देयता, जिसमें निधियों का उधार और नए जमा की स्वीकृति, आदि शामिल हैं। हालांकि, जमाकर्ताओं का 99.89 प्रतिशत डीआइसीजीसी बीमा योजना द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

आरबीआई द्वारा उपरोक्त निर्देशों के मुद्दे को बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किए जाने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।

ये निर्देश 10 फरवरी, 2021 से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे।

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